Results for भारत का संविधान

राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women-NCW)

June 12, 2018
👉 राष्ट्रीय महिला आयोग (National Commission for Women, India)




👉 राष्ट्रीय महिला आयोग-
✍ स्थापना- 1992

👉 राष्ट्रीय महिला आयोग में कुल सदस्य-
✍ कुल सदस्य- 7
✍ अध्यक्ष- 1
✍ सचिव- 1
✍ अन्य सदस्य- 5
✍ विशेष- राष्ट्रीय महिला आयोग में अध्यक्ष केवल महिला ही बन सकती है।

👉 राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष-
✍ राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष जयंती पटनायक बनी थी।
 जयंती पटनायक 1992 को राष्ट्रीय महिल आयोग की अध्यक्ष बनी थी।

👉 राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों के सूची-

1. सुश्री जयंती पटनायक-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-03/02/1992
✍ कार्यकाल समाप्त-30/01/1995
✍ विशेष- राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष।

2. डॉ. वी.मोहिनी गिरि-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-21/07/1995
✍ कार्यकाल समाप्त-20/07/1998

3. सुश्री विभा पार्थसारथी-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-18/01/1999
✍ कार्यकाल समाप्त-17/01/2002

4. डॉ. पूर्णिमा आडवाणी-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-25/01/2002
✍ कार्यकाल समाप्त-24/01/2005

5. डॉ. गिरिजा व्यास-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-16/02/2005
✍ कार्यकाल समाप्त-15/02/2008

6. डॉ. गिरिजा व्यास-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-09/04/2008
✍ कार्यकाल समाप्त-08/04/2011
✍ विशेष- यह दो बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष बनी है।

7. सुश्री ममता शर्मा-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-02/08/2011
✍ कार्यकाल समाप्त-01/08/2014

8. सुश्री ललिता कुमार मंगलम-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-29/09/2014
✍ कार्यकाल समाप्त-29/09/2017

9. रेखा शर्मा-
✍ कार्यकाल प्रारम्भ-30/09/2017
✍ विशेष- वर्तमान अध्यक्ष
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वित्त आयोग (Finance Commission)

June 12, 2018
👉 भारत का वित्त आयोग (Finance Commission of India)



👉 भारतीय वित्त आयोग की स्थापना-
✍ स्थापना- 22 नवम्बर 1951

👉 अनुच्छेद 280-
✍ अनुच्छेद 280 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति प्रत्येक 5 वर्ष के बाद भारत में वित्त आयोग का गठन करता है।

👉 भारतीय वित्त आयोग के कुल सदस्य-
✍ कुल सदस्य- 5
✍ अध्यक्ष- 1
✍ अन्य सदस्य- 4

👉 भारतीय वित्त आयोग के कार्य-
✍ भारतीय वित्त आयोग का मुख्य कार्य भारत की संचित निधि में से राज्यों को अनुदान या चंदा दिलाने की सिफारिश भारत सरकार से करना है।

👉 के.सी. नियोगी (Kshitish Chandra Neogy)-
✍ यह भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे।
✍ यह भारतीय वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष सन् 1951 में बने थे।

👉 13वां वित्त आयोग-
✍ कार्यकाल- अप्रेल 2010-2015 तक
✍ अध्यक्ष- विजय केलकर

👉 14वां वित्त आयोग-
✍ कार्यकाल- अप्रेल 2015-2020 तक
✍ अध्यक्ष- वाई.वी.रेड्डी
✍ विशेषताएं-
✍ भारत में वर्तमान में 14वां वित्त आयोग चल रहा है।

👉 वाई.वी.रेड्डी (Yaga Venugopal Reddy)-
✍ वाई.वी.रेड्डी भारत वित्त आयोग से पहले भारतीय रिजर्व बैंक (आर.बी.आई) के गवर्नर रह चुके है।

👉 15वां वित्त आयोग-
✍ कार्यकाल- अप्रेल 2020-2025 तक
✍ अध्यक्ष- एन.के.सिंह
✍ विशेषताएं-
✍ 15वां वित्त आयोग अभी प्रस्तावित है।
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मूल कर्त्तव्य या मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duties)

June 11, 2018
👉 मूल कर्त्तव्य या मौलिक कर्त्तव्य (Fundamental Duty)
✍ भारतीय संविधान के भाग 4(क) तथा अनुच्छेद 51(क) में मौलिक या मूल कर्त्तव्यों का उल्लेख है।




👉 रूस-
✍ भारतीय संविधान में मौलिक या मूल कर्त्तव्य रूस के संविधान से लिए गये है।

👉 सरदार स्वर्ण सिंह समिति-
✍ भारतीय मूल संविधान या प्रारम्भ में भारतीय संविधान में मूल कर्त्तव्यों को वर्णन नहीं था इसीलिए सन् 1976 के 42वें संविधान संसोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान में मूल कर्त्तव्यों को जोड़ा गया था।

👉 सन् 1976 का 42वां संविधान संसोधन-
✍ यह सबसे बड़ा संविधान संसोधन माना जाता है। क्योकी इस संविधान संसोधन में एक साथ कुल 61 विषय या कानून या संसोधन किये गये थे इसीलिए 42वें संविधान संसोधन को लघु भारतीय संविधान (The Mini Constitution of India) भी कहते है।

👉 भारतीय मूल संविधान में प्रारम्भ में कुल 10 मूल या मौलिक कर्त्तव्य जोड़े गये थे परन्तु वर्तमान में कुल 11 मौलिक या मूल कर्त्तव्य है।

👉 86वां संविधान संसोधन 2002-
✍ 11वां मौलिक या मूल कर्त्तव्य शिक्षा का अधिकार सन् 2002 के 86वें संविधान संसोधन के द्वारा जोड़ा गया था।

👉 भारतीय संविधान के मौलिक या मूल कर्त्तव्य-
1. प्रत्येक नागरिक संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों का पालन करे।
2. स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों को हृदय में संजोए रखना।
3. देश की एकता, अखण्डता, सम्प्रभुता को बनाये रखना।
4. देश की सेवा के लिए समर्पित रहना।
5. मातृत्व की भावना को बनाये रखना।
6. हमारी संस्कृति की गौरवशाली परम्परा को बनाये रखना।
7. पर्यावरण संरक्षण करना।
8. वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानवतावाद विकास।
9. सार्वजनिक संपति की सुरक्षा करना।
10. व्यक्तिगत एवं सामूहिक प्रयासो के द्वारा देश को सभी क्षेत्रों में उच्चाई की ओर ले जाना।
11. शिक्षा का अधिकार-
✍ शिक्षा का अधिकार यह अधिकार भारत में 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु वाले बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है तथा यह अधिकार जम्मू और कश्मीर राज्य को छोड़कर सम्पूर्ण भारत में 1 अप्रेल 2010 को लागू कर दिया गया था।
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भारत के राष्ट्रपतियों की सूची (List of Presidents of India)

June 10, 2018
👉 भारत के राष्ट्रपतियों की सूची (List of Presidents of India)



1. डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद-
✍ पदग्रहण- 26 जनवरी 1950
✍ पदमुक्त- 13 मई 1962
✍ उपराष्ट्रपति- डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
✍ विशेषता-
✍ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद मूल रूप से बिहार के निवासी थे।
✍ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद को बिहार का गांधी भी कहते है।
✍ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद द्वारा भारत विभाजन नामक पुस्तक लिखी गई थी।
✍ यह भारत के प्रथम राष्ट्रपति है।
✍ डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद स्वतंत्रता सेनानी भी थे।
✍ यह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति है जो दो बार (लगातार) भारत के राष्ट्रपति बने।
✍ ये राष्ट्रपति बनने से पहले संविधान सभा के सदस्य थे।
✍ पंडित जवाहर लाल नेहरू की अंतरिम सरकार में डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद कृषि एवं खाद्य मंत्री थे।
✍ यह भारत के सबसे लम्बे कार्यकाल वाले राष्ट्रपति है।
✍ यह भारत के प्रथम वकिल राष्ट्रपति भी है।
✍ यह एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो मनोनित व निर्वाचित दोनों है।

2. डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन-
✍ पदग्रहण- 13 मई 1962
✍ पदमुक्त- 13 मई 1967
✍ उपराष्ट्रपति- डाॅ. जाकिर हुसैन
✍ विशेषता-
✍ यह भारत के दुसरे राष्ट्रपति थे।
✍ यह राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे।
✍ भारत के प्रथम भारत रत्न प्राप्त राष्ट्रपति।
✍ इनको भारत रत्न सन् 1954 में मिला था।
✍ इनके कार्यकाल में 1962 में भारत-चीन युद्ध हुआ।
✍ यह एक अच्छे दर्शनशास्त्री और लेखक थे इसीलिए इनकी स्मृति में भारत में प्रतिवर्ष 5 सितम्बर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है।
✍ डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा हिन्दू की जीवन दृष्टि नामक पुस्तक लिखी गई थी।

3. डाॅ. जाकिर हुसैन-
✍ पदग्रहण- 13 मई 1967
✍ पदमुक्त- 3 मई 2969
✍ उपराष्ट्रपति- वराहगिरि वेंकट गिरि (वी.वी.गिरि)
✍ विशेषता-
✍ भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति।
✍ भारत में सबसे कम कार्यकाल वाला राष्ट्रपति।
✍ पद पर रहते हुए या कार्यकाल के दौरान मरने वाला भारत का प्रथम राष्ट्रपति।
✍ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल तीनों पदों पर कार्य किया।
✍ डाॅ. जाकिर हुसैन की मृत्यु के समय उपराष्ट्रपति वी.वी. गिरि थे इसीलिए इनकी मृत्यु के बाद प्रथम कार्यवाहक राष्ट्रपति वी.वी.गिरि को बनाया गया।
✍ पद्म विभूषण और भारत रत्न से सम्मानित।

4. वराहगिरि वेंकट गिरि (वी.वी.गिरि)-
✍ पदग्रहण- 3 मई 1969
✍ पदमुक्त- 20 जुलाई 1969
✍ उपराष्ट्रपति- पद रिक्त
✍ विशेषता-
✍ वी.वी.गिरि इस समय भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे।

5. मुहम्मद हिदायतुल्लाह-
✍ पदग्रहण- 20 जुलाई 1969
✍ पदमुक्त- 24 अगस्त 1969
✍ उपराष्ट्रपति- पद रिक्त
✍ विशेषता-
✍ भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।
✍ इस समय इनको भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया।

6. वराहगिरि वेंकट गिरि (वी.वी.गिरि)-
✍ पदग्रहण- 24 अगस्त 1969
✍ पदमुक्त- 24 अगस्त 1974
✍ उपराष्ट्रपति- गोपाल स्वरूप पाठक
✍ विशेषता-
✍ भारत के प्रथम कार्यवाहक तथा निर्दलिय राष्ट्रपति।
✍ भारत के एकमात्र उपराष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति पद से त्याग-पत्र देकर राष्ट्रपति बने।
✍ इनके कार्यकाल में भारत-पाक युद्ध (1972) हुआ।
✍ ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति है जो कार्यवाहक राष्ट्रपति तथा राष्ट्रपति दोनों बने थे।

7. फखरुद्दीन अली अहमद-
✍ पदग्रहण- 24 अगस्त 1974
✍ पदमुक्त- 11 फरवरी 1977
✍ उपराष्ट्रपति- बासप्पा दनप्पा जत्ती (बी.डी.जत्ती)
✍ विशेषता-
✍ भारत के दुसरे मुस्लिम राष्ट्रपति।
✍ यह राष्ट्रपति बनने से पहले मंत्री पद पर थे।
✍ भारत में सबसे कम कार्यकाल वाले दुसरे राष्ट्रपति।
✍ भारत के दुसरे राष्ट्रपति है जो कार्यकाल पुरा न कर सके।
✍ भारत में सर्वाधिक अध्यादेश (23) जारी करने वाला राष्ट्रपति।
✍ इनकी मृत्यु के बाद भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति बासप्पा दनप्पा जत्ती को बनाया गया।

8. बासप्पा दनप्पा जत्ती (बी.डी.जत्ती)-
✍ पदग्रहण- 11 फरवरी 1977
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 1977
✍ उपराष्ट्रपति- पद रिक्त
✍ विशेषता-
✍ बी.डी.जत्ती फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने।
✍ यह भारत के दूसरे कार्यवाहक राष्ट्रपति है।
✍ यह भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले मैसूर राज्य के मुख्यमंत्री पद पर थे।

9. नीलम संजीव रेड्डी-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 1977
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 1982
✍ उपराष्ट्रपति- मुहम्मद हिदायतुल्लाह
✍ विशेषता-
✍ भारत के सबसे कम आयु वाले राष्ट्रपति।
✍ भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो निर्विरोध राष्ट्रपति बने थे।
✍ इन्होने पहली बार वी.वी.गिरि के समक्ष राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा व हार गये तथा जमानत राशी जप्त हुई जब दूसरी बार राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तब राष्ट्रपति बने।
✍ भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले लोकसभा के अध्यक्ष पद पर थे।
✍ ये आन्द्रप्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री भी थे। 

10. ज्ञानी जैल सिंह-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 1982
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 1987
✍ उपराष्ट्रपति- रामास्वामी वेंकटरमण
✍ विशेषता-
✍ भारत के प्रथम सिक्ख राष्ट्रपति।
✍ भारत के सबसे कम शिक्षित राष्ट्रपति।
✍ ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले पंजाब राज्य के मुख्यमंत्री थे।
✍ ये सन् 1980 में गृहमंत्री बने थे।
✍ सन् 1986 में भारत के राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने डाॅक घर संसोधन विधेयक पर अपना जे.बी.विटो का प्रयोग किया।

11. रामास्वामी वेंकटरमण-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 1987
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 1992
✍ उपराष्ट्रपति- शंकर दयाल शर्मा
✍ विशेषता-
✍ ये भारत के सबसे अधिक आयु वाले राष्ट्रपति थे।
✍ ये भारत के वित्त मंत्री, औद्योगिक मंत्री तथा रक्षा मंत्री भी रहे।

12. शंकर दयाल शर्मा-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 1992
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 1997
✍ उपराष्ट्रपति- के.आर. नारायणन
✍ विशेषता-
✍ यह मूल रूप से भौपाल के निवासी थे।
✍ भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जिन्होने 4 प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया जैसे-
1. पी.वी. नरसिम्हा राव
2. अटल बिहारी वाजपेयी
3. एच.डी. देवगौड़ा
4. आई.के.गुजराल
✍ ये भारत के ऐसे राष्ट्रपति है जो राष्ट्रपति बनने से पहले 3 राज्यों के राज्यपाल बन चुके थे।

13. के. आर. नारायणन (कोचेरिल रमन नारायणन)-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 1996
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 2002
✍ उपराष्ट्रपति- कृष्ण कान्त
✍ विशेषता-
✍ भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति।
✍ ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले चीन, तुर्की, थाईलैंड और अमेरिका में भारत के राजदूत पद पर रह चुके है।

14. एपीजे अब्दुल कलाम-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 2002
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 2007
✍ उपराष्ट्रपति- भैरोंसिंह शेखावत
✍ विशेषता-
✍ इनको सन् 1981 में पद्म भूषण पुरस्कार मिला।
✍ सन् 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला।
✍ सन् 1997 में भारत रत्न पुरस्कार मिला।
✍ ये एक वैज्ञानिक थे।
✍ भारत में इन्होंने मिसाइल और परमाणु हथियार बनाने में मुख्य योगदान दिया इसीलिए इन्हे मिसाइल मैन भी कहा जाता है।
✍ ये भारत के तीसरे मुस्लिम राष्ट्रपति है।

15. प्रतिभा पाटिल-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 2007
✍ पदमुक्त- 25 जुलाई 2012
✍ उपराष्ट्रपति- मोहम्मद हामिद अंसारी
✍ विशेषता-
✍ भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति।
✍ ये राजस्थान की भी प्रथम महिला राज्यपाल बनी।
✍ ये राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान राज्य की राज्यपाल थी।

16. प्रणब मुखर्जी-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 2012
✍ पदमुक्त- 24 जुलाई 2017
✍ उपराष्ट्रपति- मोहम्मद हामिद अंसारी
✍ विशेषता-
✍ ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले भारत सरकार में वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री तथा योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके है।

17. रामनाथ कोविन्द-
✍ पदग्रहण- 25 जुलाई 2017
✍ पदमुक्त- पदस्थ
✍ उपराष्ट्रपति- वैंकेया नायडू
✍ विशेषता-
✍ ये भारत के राष्ट्रपति बनने से पहले राज्यसभा सदस्य तथा बिहार राज्य के राज्यपाल पद पर भी रह चुके है।
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भारत का राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (President of India Important Facts)

June 08, 2018
👉 भारत का राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (President of India Important Facts)
✍ भारत का राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होने के कारण भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है।




👉 ब्रिटेन-
✍ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति का संवैधानिक या औपचारिक पद ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।

👉 अनुच्छेद 52-
✍ अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति के पद का गठन का उल्लेख है।

👉 अनुच्छेद 53-
✍ अनुच्छेद 53 के अनुसार कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है तथा कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है।

👉 अनुच्छेद 53 (2)-
✍ अनुच्छेद 53 (2) के अनुसार भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति या सुप्रीम कमांडर भारत का राष्ट्रपति होता है।
✍ गणतंत्र दिवस (26 जनवरी) पर झंडा फहराना व तीनों सेनाओं की सलामी राष्ट्रपति लेता है जबकि स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) पर झंडा फहराना व तीनों सेनाओं की सलामी प्रधानमंत्री लेता है।

👉 आयरलैंड-
✍ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली आयरलैंड के संविधान से लि गई है।

👉 अनुच्छेद 54-
✍ अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन का उल्लेख है।
✍ राष्ट्रपति के निर्वाचन में लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते है। (विधानसभाओं के मनोनित सदस्य भाग नहीं ले सकते)

👉 दिल्ला तथा पोंडिचेरी-
✍ भारतीय संविधान के सन् 1991 के 70वें संविधान संसोधन के द्वारा राष्ट्रपति के निर्वाचन में दिल्ली तथा पोंडिचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते है।
✍ दिल्ली तथा पोंडिचेरी भारत के दो मात्र ऐसे केन्द्रशासित प्रदेश है जिनकी स्वयं की विधानसभाएं है इसीलिए ये राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते है।

👉 15000 रुपये-
✍ भारत में राष्ट्रपति पद के निर्वाचन के लिए उम्मीदवार को 15000 रुपये जमानत राशी जमा करानी होती है जो की RBI के खाते में जमा होती है।

👉 बहुमत-
✍ भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के दौरान कुल उपस्थित बहुमत का 1/6 भाग बहुमत नहीं आने पर राष्ट्रपति पद के अम्मीदवार की जमानत राशी जपत कर लि जाती है।

👉 राष्ट्रपति निर्वाचन अप्रत्यक्ष-
✍ भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है।
✍ राष्ट्रपति के निर्वाचन की सूचना जारी करने का कार्य निर्वाचन आयोग का होता है।
✍ भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय निगरानी महासचिव रखता है।
✍ महासचिव की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के निर्वाचन पर निगरानी सेक्रेटरी रखता है।

👉 अप्रत्यक्ष-
✍ वह निर्वाचन प्रणाली जिसमें आम जनता भाग नहीं ले सकती उसे अप्रत्यक्ष मत प्रणाली कहते है।

👉 प्रचार-
✍ भारत में राष्ट्रपति के निर्वाचन में उम्मीदवार को प्रचार हेतु 2 सप्ताह का समय मिलता है।

👉 अनुच्छेद 55-
✍ अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धती का उल्लेख है।
✍ भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत पद्धती से होता है।

👉 अनुच्छेद 56-
✍ अनुच्छेद 56 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है लेकिन वह 5 वर्ष से पहले भी अपना पद छोड़ सकता है।

👉 अनुच्छेद 56 (2)-
✍ अनुच्छेद 56 (2) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग-पत्र उपराष्ट्रपति को देता है तथा उपराष्ट्रपति इस त्याग-पत्र की सूचना लोकसभा अध्यक्ष के देता है।

👉 अनुच्छेद 57-
✍ अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति पुनः निर्वाचन का पात्र है अर्थात् अनुच्छेद 57 के अनुसार भारत में किसी भी व्यक्ति को कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है।

👉 अनुच्छेद 58-
✍ अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यताएं या अर्हताओं का उल्लेख है।

👉 राष्ट्रपति निर्वाचन की अर्हताएं-
✍ वह भारत का नागरिक हो।
✍ न्युनतम आयु 35 होनी चाहिए। (अधिकतम कितनी भी हो सकती है।)
✍ वह लाभ के पद पर न हो।
✍ वह लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो।

👉 अनुच्छेद 59-
✍ अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद की शर्तो का उल्लेख है।

👉 अनुच्छेद 59 (3)-
✍ अनुच्छेद 59 (3) में भारत के राष्ट्रपति के वेतन, भत्ते तथा पेंशन का उल्लेख है।

👉 वेतन-
✍ भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन 1,50,000 रुपये है।
✍ भारत के राष्ट्रपति का मासिक वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है जो की कर मुक्त होता है।

👉 पेंशन-
✍ भारत में राष्ट्रपति के सेवानिवृत्त होने पर राष्ट्रपति को प्रतिवर्ष 90,000 रुपये पेंशन आजीवन मिलती है जो की कर मुक्त होती है।

👉 अनुच्छेद 60-
✍ अनुच्छेद 60 में भारत के राष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है।

👉 शपथ-
✍ भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है।
✍ मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति को शपथ सर्वोच्च न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश दिलाता है।

👉 अनुच्छेद 61-
✍ अनुच्छेद 61 में भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख है।

👉 अमेरिका-
✍ भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लि गई है।

👉 राष्ट्रपति पर महाभियोग-
✍ भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किसी भी सदन (राज्यसभा व लोकसभा) मे चलाया जा सकता है।
✍ भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले अनिवार्य लिखित सूचना देना अनिवार्य है।
✍ 14 दिन पहले लिखित सूचना ना देने पर महाभियोग आयोग स्विकार नहीं करेगा।
✍ भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाते समय सदन के उपस्थित सदस्यों में 1/4 सदस्यों के महाभियोग प्रस्ताव पर हस्ताक्षर होने चाहिए तथा वह महाभियोग उस सदन के उपस्थित सदस्यों के 2/3 सदस्यों द्वारा पारित होना चाहिए वरना महाभियोग असफल माना जायेगा।
✍ भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग दोनों सदनों में पारित होना अनिवार्य है।

👉 अनुच्छेद 71-
✍ अनुच्छेद 71 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है।

👉 अनुच्छेद 72-
✍ अनुच्छेद 72 में भारत के राष्ट्रपति का क्षमादान करने के अधिकार का उल्लेख है।

👉 अनुच्छेद 74-
✍ अनुच्छेद 74 के अनुसार भारत के राष्ट्रपति को सलाह एवं सुझाव देने के लिए एक मंत्रिपरिषद् होगी जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा।

👉 अनुच्छेद 80 (3)-
✍ अनुच्छेद 80 (3) के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कुल 12 सदस्यों को (कला, साहित्य, समाजसेवा, विज्ञान के क्षेत्रों में निपुण) मनोनित करता है।

👉 मुम्बई उच्च न्यायालय-
✍ मुम्बई उच्च न्यायालय के आदेश पर कला में खेल विषय को जोड़ा गया।

👉 अनुच्छेद 108-
✍ अनुच्छेद 108 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा बुलाये जाने वाले संसद के संयुक्त अधिवेशनों का उल्लेख है।
✍ संयुक्त अधिवेशन को बुलाता राष्ट्रपति है लेकिन संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ही करता है।
✍ सामान्यतः संयुक्त अधिवेशन लोकसभा का पहला दिन तथा बजट सत्र के पहले दिन बुलाया जाता है।

👉 भारत में अब तक कुल 3 बार संयुक्त अधिवेशन बुलाये गये है। जैसे-
1. पहला संयुक्त अधिवेशन
✍ विषय- दहेज विरोधी अधिनियम
✍ समय- 6 मई 1961
✍ राष्ट्रपति- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद
✍ प्रधानमंत्री- पंडित जवाहर लाला नेहरू

2. दुसरा संयुक्त अधिवेशन
✍ विषय- बैंकिंग सेवा अधिनियम
✍ समय- 16 मई 1978
✍ राष्ट्रपति- नीलम संजीव रेड्डी
✍ प्रधानमंत्री- मोरार जा देसाई

3. तीसरा संयुक्त अधिवेशन
✍ विषय- आतंकवाद निरोधक अधिनियम (POTA)
✍ समय- 26 मई 2002
✍ राष्ट्रपति- डाॅ. एपीजे अब्दुल कलाम
✍ प्रधानमंत्री- अटल बिहारी वाजपेयी

👉 अनुच्छेद 123-
✍ अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति के अध्यादेश का उल्लेख है।

👉 अध्यादेश-
✍ अध्यादेश अस्थाई कानून होता है।
✍ अगर संसद का सत्र नहीं चल रहा है और किसी कानून को लागू करना आवश्यक है तो ऐसी स्थिति में भारत का राष्ट्रपति 6 माह के लिए अनुच्छेद 123 का अध्यादेश लागू कर सकता है।
✍ भारत के राष्ट्रपति द्वारा लागू किया गया अध्यादेश संसद के शुरू (सत्र शुरू) होते ही न्यूनतम 6 सप्ताह तथा अधिकतम 6 माह में संसद के द्वारा पारित कर देना चाहिए अन्यथा अध्यादेश निरस्त हो जाता है।
भारत का राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (President of India Important Facts) भारत का राष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (President of India Important Facts) Reviewed by asdfasdf on June 08, 2018 Rating: 5

भारत के उपराष्ट्रपतियों की सूची (List of Vice Presidents of India)

June 06, 2018
👉 भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Click here)

👉 भारत के अब तक के उपराष्ट्रपति (क्रमशः)-




1. डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन-
✍ पदग्रहण- 13 मई 1952 
✍ पदमुक्ति- 12  मई 1962
✍ इस समय राष्ट्रपति- डाॅ. राजेन्द्र प्रसाद
✍ यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है।
✍ यह सबसे लम्बे कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति है।
✍ यह कुल 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने।

2. डाॅ. जाकिर हुसैन-
✍ पदग्रहण- 13 मई 1962
✍ पदमुक्ति-12 मई 1967
✍ इस समय राष्ट्रपति- डाॅ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन
✍ यह भारत के दूसरे उपराष्ट्रपति है।

3. वी.वी. गिरि (वाराहगिरि वेंकट गिरि)-
✍ पदग्रहण- 13 मई 1967
✍ पदमुक्ति- 3 मई 1969
✍ इस समय राष्ट्रपति- डाॅ. जाकिर हुसैन
✍ यह भारत के सबसे कम कार्यकाल वाले उपराष्ट्रपति है।
✍ यह कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने।

4. गोपाल स्वरूप पाठक-
✍ पदग्रहण- 31 अगस्त 1969
✍ पदमुक्ति- 30 अगस्त 1974
✍ इस समय राष्ट्रपति- वी.वीं. गिरि, फखरुद्दीन अली अहमद

5. बी.डी. जत्ती-
✍ पदग्रहण- 31 अगस्त 1974
✍ पदमुक्ति- 30 अगस्त 1979
✍ इस समय राष्ट्रपति- फखरुद्दी अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी

6. मोहम्मद हिदायतुल्ला-
✍ पदग्रहण- 31 अगस्त 1979
✍ पदमुक्ति- 30 अगस्त 1984
✍ इस समय राष्ट्रपति- नीलम संजीव रेड्डी, ज्ञानी जैल सिंह
✍ यह भारत के पहले मुस्लिम मुख्य न्यायाधीश थे।
✍ यह कुल 2 बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी बने।

7. रामस्वामी वेंकटरमण-
✍ पदग्रहण- 31 अगस्त 1984
✍ पदमुक्ति- 24 जुलाई 1987
✍ इस समय राष्ट्रपति- ज्ञानी जैल सिंह

8. डाॅ. शंकर दयाल शर्मा-
✍ पदग्रहण- 3 सितंबर 1987
✍ पदमुक्ति- 24 जुलाई 1992
✍ इस समय राष्ट्रपति- रामास्वामी वेंकटरमण

9. के.आर. नारायणन (कोच्चेरील रामन नारायणन)
✍ पदग्रहण- 21 अगस्त 1992
✍ पदमुक्ति- 24 जुलाई 1997
✍ इस समय राष्ट्रपति- शंकर दयाल शर्मा

10. कष्ण कान्त-
✍ पदग्रहण- 21 अगस्त 1997
✍ पदमुक्ति- 27 जुलाई 2002
✍ इस समय राष्ट्रपति- के.आर. नारायणन, एपीजे अब्दुल कलाम
✍ यह भारत के 10वें उपराष्ट्रपति थे।
✍ यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति है जिनकी मृत्यु उपराष्ट्रपति पद पर हुई थी।

11. भैरों सिंह शेखावत-
✍ पदग्रहण- 19 अगस्त 2002
✍ पदमुक्ति- 21 जुलाई 2007
✍ इस समय राष्ट्रपति- एपीजे अब्दुल कलाम

12. मोहम्मद हामिद अंसारी-
✍ पदग्रहण- 11 अगस्त 2007
✍ पदमुक्ति- 10 अगस्त 2017
✍ इस समय राष्ट्रपति- प्रतिभा पाटिल, प्रणब मुखर्जी, रामनाथ कोविंद
✍ यह कुल 2 बार लगातार उपराष्ट्रपति बने।

13. वेंकैया नायडू-
✍ पदग्रहण- 11 अगस्त 2017
✍ पदमुक्ति- अब तक
✍ इस समय राष्ट्रपति- रामनाथ कोविंद
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भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Vice President of India Important Facts)

June 05, 2018
👉 भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Vice President of India Important Facts)-
✍ राष्ट्रपति के बाद भारत में द्वितीय संवैधानिक प्रमुख होने के कारण उपराष्ट्रपति को भारत का द्वितीय नागरिक कहते है।




👉 अमेरिका-
✍ भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से लिया गया है।

👉 अनुच्छेद 63-
✍ अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति पद के गठन का उल्लेख है।

👉 अनुच्छेद 64-
✍ अनुच्छेद 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सभापति या पदेन अध्यक्ष होता है।
✍ उपराष्ट्रपति राज्य सभा का सदस्य नहीं होता इसीलिए वह राज्य सभा में मत या वोट नहीं डाल सकता है लेकिन किसी विषय पर बराबर मत आने पर अपना निर्णायक मत डाल सकता है।

👉 अनुच्छेद 65-
✍ अनुच्छेद 65 के अनुसार राष्ट्रपति मृत्यु, राष्ट्रपति पर महाभियोग, त्याग पत्र या अन्य स्थितियों में राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्यो का निर्वहन करता है।
✍ अनुच्छेद 65 के अनुसार उपराष्ट्रपति अधिकतम 6 माह तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है।
✍ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है तो उसे राष्ट्रपति के ही वेतन व भत्ते मिलते है।
✍ उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप कार्य करता है तो वह राज्य सभा की कार्यवाही में भाग नहीं ले सकता है।

👉 अनुच्छेद 66-
✍ अनुच्छेद 66 में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्य सभा तथा लोकसभा के मनोनित तथा निर्वाचित दोनो सदस्य भाग लेते है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग नहीं ले सकते है।
✍ उपराष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु 20 प्रस्तावक तथा 20 ही अनुमोदक होने आवश्यक है।

👉 अनुच्छेद 66(3)-
✍ अनुच्छेद 66(3) में उपराष्ट्रपति पद की अर्हताएं या योग्यताएं है।

👉 अर्हताएं/ योग्यताएं-
✍ वह भारत का नागरिक हो।
✍ वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो।
✍ किसी भी लाभ के पद पर न हो।

👉 अनुच्छेद 67-
✍ अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है लेकिन 5 वर्ष पूर्व भी पद से हटाया जा सकता है।

👉 संकल्प प्रस्ताव या सामान्य प्रस्ताव-
✍ उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए महाभियोग नहीं लाया जाता क्योकी उपराष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए संकल्प प्रस्ताव लाया जाता है।
✍ संकल्प प्रस्ताव केवल राज्यसभा में लाया जा सकता है तथा लोकसभा इस पर केवल सहमती देती है।

👉 अनुच्छेद 68-
✍ अनुच्छेद 68 के अनुसार उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति का पद 6 माह से ज्यादा खाली नहीं रहना चाहिए।
✍ पद अनुपस्थिति की स्थिति में 6 माह के अन्दर उपराष्ट्रपति चुनाव कराने अनिवार्य होते है।

👉 अनुच्छेद 69-
✍ अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति की शपथ का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है तथा उपराष्ट्रपति अपना त्या पत्र राष्ट्रपति को देता है।

👉 अनुच्छेद 97-
✍ अनुच्छेद 97 में उपराष्ट्रपति के वेतन का उल्लेख है।
✍ उपराष्ट्रपति का मासिक वेतन शुन्य होता है क्योकी उपराष्ट्रपति को वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है।
✍ उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के वेतन के रूप में भारत की संचित निधि से 1,25,000 रुपये दिये जाते है।

👉 भारत के अब तक के उपराष्ट्रपतियों की सूची (Click here)
भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Vice President of India Important Facts) भारत का उपराष्ट्रपति महत्त्वपूर्ण तथ्य (Vice President of India Important Facts) Reviewed by asdfasdf on June 05, 2018 Rating: 5

सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय (भारतीय न्यायपालिका)

June 05, 2018
👉 भारतीय में न्यायपालिका-
1. उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय (भारत में कुल 1)
2. उच्च न्यायलय (भारत में कुल 24)
3. जिला स्तर न्यायालय (जिला स्तर पर)
4. अधीनस्थ न्यायालय (तहसिल स्तर पर)
5. ग्राम न्यायालय (ग्राम स्तर पर)




👉 भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय-
✍ स्थापना/ गठन- अनुच्छेद 124 के अनुसार 26 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था।
✍ सर्वोच्च न्यायालय वर्तमान में दिल्ली में स्थित है।
✍ भारतीय संविधान के भाग-5 तथा अनुच्छेद 124 से 147 तक न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय का उल्लेख है।
✍ भारत में वर्तमान में एकीकृत न्यायपालिका है जो की सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लि गई है।
✍ भारत की शासन प्रणाली संघीय है जबकि न्यायपालिका एकीकृत है क्योकी भारत में वर्तमान में भारत के लिए एक ही सर्वोच्च न्यायालय है जिसे भारत का उच्चतम न्यायालय भी कहते है।
✍ स्वतंत्रता से पहले भारत में कुल 4 सर्वोच्च न्यायालय थे लेकिन वर्तमान में एक ही सर्वोच्च न्यायालय है।

👉 रेगुलेटिंग एक्ट 1773-
✍ इस अधिनियम या कानून के द्वारा भारत में सन् 1974 में भारत का पहला सर्वोच्च न्यायालय फोर्ट विलियम/ कलकत्ता शहर में खोला गया था।
✍ सन् 1974 में सर्वोच्च न्यायालय का प्रथम मुख्य न्यायाधीश अंग्रेज अधिकारी एलिजा एम्पे का बनाया गया था।

👉 सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशो की कुल संख्या-
1. कुल न्यायाधीश- 31
✍ मुख्य न्यायाधीश- 1
✍ अन्य न्यायाधीश- 30

2. वर्तमान में कुल न्यायाधीश- 28
✍ मुख्य न्यायाधीश- 1
✍ अन्य न्यायाधीश- 27

👉 नियुक्ती-
✍ सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ती राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ती मुख्य न्यायाधीश द्वारा की जाती है।

👉 शपथ-
✍ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश को शपथ राष्ट्रपति द्वारा दिलाई जाती है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अन्य न्यायाधीशों को शपथ मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिलाई जाती है।

👉 त्याग-पत्र-
✍ सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश अपना त्याग-पत्र राष्ट्रपति को देता है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश अपना त्याग-पत्र मुख्य न्यायाधीश को देते है।

👉 कार्यकाल-
✍ मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीशों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की अायु होता है।

👉 न्यायाधीश की अर्हताएं/ योग्यता-
✍ वह भारत का नागरिक हो।
✍ किसी भी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 वर्षों का मुख्य न्यायाधीश के पद का अनुभव होना चाहिए।
✍ किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्षों तक महाधिवक्ता के पद पर काम कर चुका हो।

👉 न्यायाधीशों का वेतन-
1. मुख्य न्यायाधीश-
✍ वर्तमान वेतन- 1,00,000
✍ संभावित वेतन- 2,80,000 (बढोत्तरी होने के बाद)

2. अन्य न्यायाधीश-
✍ वर्तमान वेतन- 90,000
✍ संभावित वेतन- 2,50,000 (बढोत्तरी के बाद)

👉 कार्यकारी मुख्य न्यायााधीश-
✍ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 126 के अनुसार अगर सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो तब राष्ट्रपति कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है।

👉 महाभियोग-
✍ न्यायाधीशों को केवल महाभियोग प्रस्ताव द्वारा ही पद से हटाया जा सकता है।
✍ न्यायाधीशों को पद से हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है।
✍ सर्वोच्च न्यायालय में अब तक किसी भी न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव द्वारा नहीं हटाया गया है।

👉 भारत में अब तक कुल 3 मुख्य न्यायाधीश पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है जैसे-
1. पहला महाभियोग-
✍ समय- सन् 1993
✍ मुख्य न्यायाधीश- वी.रामास्वामी

2. दूसरा महाभियोग-
✍ समय- सन् 2010
✍ मुख्य न्यायाधीश- पी.डी. दिनाकरन

3. तीसरा महाभियोग-
✍ समय- 2011
✍ मु्ख्य न्यायाधीश- सौमित्र सैन

✍ इन तीनों मुख्य न्यायाधीशों ने महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने से पहले पद से त्याग-पत्र दे दिया।

✍ भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश- हीरालाल जे. कानिया
✍ भारत का दूसरा मुख्य न्यायाधीश- एम. पी. शास्त्री
✍ भारत का पहला दलित मुख्य न्यायाधीश- कोनकुप्पकतिल गोपिनाथन बालकृष्णन (के.जी. बालकृष्णन)
✍ सर्वोच्च न्यायालय में भारत की पहली महिला न्यायाधीश- फातिमा साहिब बीबी
✍ भारत का सबसे लम्बे कार्यकाल (7 वर्ष) वाला मुख्य न्यायाधीश- बाई.वी. चंद्रचूड़
✍ भारत का सबसे कम कार्यकाल (17 दिन) वाला मु्ख्य न्यायाधीश- कैदारनाथ सिंह
✍  भारत के वर्तमान (45वें) मु्ख्य न्यायाधीश- दीपक मिश्रा

👉 दीपक मिश्रा-
✍ जन्म- 3 अक्टूबर 1953
✍ शपथ- 28 अगस्त 2017
✍ भारत के मुख्य न्यायाधीश क्रम- 45वें
✍ कार्यकाल- 2 अक्टूबर 2018 को समाप्त
✍ 27 अगस्त 2017 को जे. एस. खेहर के सेवानिवृत्ति के बाद दीपक मिश्रा  सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।

👉 अन्य तथ्य-
✍ उच्चतम न्यायालय भारत का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय होता है।
✍ उच्चतम न्यायालय संविधान के संरक्षक तथा संविधान की व्याख्यता के रूप में कार्य करता है।
✍ उच्चतम न्यायालय  की समस्त कार्यवाही केवल अंग्रेजी भाषा में होती है।

👉 अनुच्छेद 143-
✍ इस अनुच्छेद के अनुसार भारत का राष्ट्रपति किसी भी विषय पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से प्रामर्स या सलाह माग सकता है।
✍ मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के सलाह दे या ना दे यह पुर्णतः मुख्य न्यायाधीश की इच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए मुख्य न्यायाधीश बाध्य नहीं है।
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भारतीय संविधान के स्रोत (Sources of Indian Constitution)

June 04, 2018
👉 भारतीय संविधान के स्रोत-
✍ भारतीय संविधान को डाॅ. भीमराव अम्बेडकर ने कुल 60 देशों के संविधान को पढ़ कर या अवलोकन कर अंग्रेजी भाषा में बनाया है इसीलिए भारतीय संविधान को उधार का संविधान या टोकरा या थैला कहते है।




👉 भारतीय संविधान में अन्य देशों के संविधान से लिए गये संविधान के स्रोत निम्नलिखित है।

👉 अमेरिका के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ मौलिक या मूल अधिकार।
✍ वित्तिय आपात।
✍ राष्ट्रपति पर महाभियोग।
✍ उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायधीशों का पद से हटाया जाना।
✍ उप-राष्ट्रपति का पद।
✍ न्यायिक पुनरावलोकन का सिद्धांत।
✍ न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

👉 ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ प्रस्तावना की भाषा।
✍ समवर्ती सूची।
✍ संसद के दोनो सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान।

👉 ब्रिटेन के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ एकल नागरिकता।
✍ संसदीय शासन प्रणाली।
✍ विधायी प्रक्रिया।
✍ मंत्रिमंडल प्रणाली।
✍ राष्ट्रपति का संवैधानिक या औपचारिक पद।

👉 कनाडा के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ संघात्मक व्यवस्था या प्रणाली।
✍ राज्यपाल का पद या स्थिति।
✍ राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेना।

👉 रूस के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ मौलिक या मूल कर्त्तव्य।
✍ पंचवर्षीय योजना।

👉 आयरलैंड के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ राज्य के नीति निर्देशक तत्व।
✍ राष्ट्रपति की चुनाव या निर्वाचन प्रणाली।
✍ राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनित करना।

👉 दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ संविधान में संसोधन की प्रक्रिया।
✍ राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन।

👉 जापान के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ अनुच्छेद या अनुच्छेदो का प्रावधान।

👉 जर्मनी के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ आपातकालीन व्यवस्था या आपातकाल के प्रावधान।

👉 फ्रांस के संविधान से लिए गये स्रोत-
✍ गणतंत्र या गणतंत्र प्रणाली।

👉  सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गये स्रोत-
✍ संघीय तंत्र।
✍ राज्यपाल का कार्यकाल।
✍ न्यायपालिका।
✍ लोक सेवा आयोग।
✍ आपातकालीन उपबंध एवं प्रशासनिक विवरण।
✍ भारतीय संविधान में लगभग 2/3 भाग या लगभग 70 प्रतिशत बाते या संविधान के स्रोत सन् 1935 के भारत शासन अधिनियम से लिए गये है।
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